बलात्कारी आजाद, न्याय शर्मसार”: हाई कोर्ट के फैसले पर पीड़िता का प्रहार, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी आर-पार की जंग

उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीते दिन दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाई कोर्ट ने सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दी. साथ ही निचली अदालत ने जो उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, उस पर भी रोक लगा दी. हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता का कहना है, मैं इससे बहुत आहत है. सेंगर की सजा सस्पेंड होना मेरे परिवार के लिए काल (मौत) है. इसके साथ ही पीड़िता ने ये भी कहा कि मैं इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी.

हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस केस में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा. साथ ही पीड़िता या उसकी मां को धमकी नहीं देगा. शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत अपने आप रद्द हो जाएगी. हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सेंगर जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी 10 साल की जेल की सजा काट रहा है. इस मामले में जमानत नहीं मिली है.

जिनके पास पैसा होता है वो जीतते हैं

हाई कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने कहा उसके परिवार के सदस्यों, वकीलों और गवाहों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई थी. अब कोर्ट के फैसले ने उसके डर को और बढ़ा दिया है. अगर ऐसे मामलों में दोषी को जमानत मिल जाती है तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? हमारे लिए, यह फैसला काल (मौत) से कम नहीं है. जिनके पास पैसा होता है वो जीतते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वे हारते हैं.

हम सबको मारना चाहते हैं सुरक्षाकर्मी

पीड़िता ने ये बात उस वक्त कही जब वो अपनी मां के साथ मंडी हाउस के पास फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रही थी. वहीं,पीड़िता की मां ने कहा, हमें इंसाफ नहीं मिला. वे मेरी बेटी को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं. ये सुरक्षाकर्मी हम सबको मारना चाहते हैं. वे मेरी बेटी को सीआरपीएफ की गाड़ी में ले गए. कुलदीप सेंगर की बेल कैंसिल होनी चाहिए; नहीं तो हम जान दे देंगे. हमें मार दिया जाएगा, हम सुरक्षित नहीं हैं.

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Pradesh Samna
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