Ranchi Municipal Corporation News: होल्डिंग टैक्स पर 10% छूट पाने के लिए सिर्फ 14 दिन शेष; ऐसे करें भुगतान
रांची: नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स में 10 प्रतिशत की विशेष छूट पाने का अंतिम अवसर दिया है। निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि 30 जून 2026 तक टैक्स का भुगतान कर इस छूट का लाभ उठाएं। भुगतान के लिए SMART RANCHI APP, व्हाट्सएप चैटबॉट (8986627070), आधिकारिक वेबसाइट ranchimunicipal.com, जन सुविधा केंद्रों और डोर-टू-डोर संग्रहण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
🚧 रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान: सड़कों को किया जा रहा मुक्त
शहर को अतिक्रमण मुक्त और यातायात को सुगम बनाने के लिए निगम का विशेष अभियान जारी है:
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अरगोड़ा-डीपीएस रोड: अस्थायी निर्माण और दुकानों पर कार्रवाई, 6 हजार रुपये जुर्माना।
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रिम्स, बरियातू रोड: अस्थायी ठेलों को जब्त किया गया और 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
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कचहरी और मेन रोड: सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाकर सामान जब्त किए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अब और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🏗️ भवन निर्माण और पार्किंग नियमों पर सख्त निगरानी
नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के सुनियोजित विकास के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं:
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पार्किंग का उपयोग: व्यावसायिक भवनों में पार्किंग स्थल का उपयोग केवल वाहन खड़ा करने के लिए ही होगा।
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सेटबैक और गिफ्ट डीड: सेटबैक उल्लंघन और गिफ्ट डीड भूमि पर अवैध निर्माण को चिन्हित कर तत्काल तोड़ा जाएगा।
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फायर सेफ्टी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग: सभी बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम और 3200 वर्ग फीट से अधिक के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता की जांच होगी।
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जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि रांची को स्वच्छ और योजनाबद्ध शहर बनाने के लिए किसी भी स्तर की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
