Punjab Ration Card Update: राशन कार्ड में गलत जानकारी अब घर बैठे करें ठीक, सरकार ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा
बठिंडा: पंजाब सरकार की ओर से राशन कार्डों में दर्ज गलत अथवा अधूरी जानकारी को ऑनलाइन ठीक करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब आवेदक अपने राशन कार्ड से संबंधित विवरण को स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगे।
डिप्टी कमिश्नर (DC) राजेश धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नए राशन कार्ड बनवाने और मौजूदा पुराने राशन कार्डों में परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई आवेदकों ने फॉर्म भरते समय अपना पूर्ण आवासीय पता, वार्ड नंबर आदि सही ढंग से दर्ज नहीं किया था। आवेदकों की इसी समस्या को हल करने और नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए अब आधिकारिक पोर्टल पर पता व अन्य विवरण संशोधित करने का नया विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है।
📍 शहरी क्षेत्रों में वेरिफिकेशन में आ रही थी दिक्कत: पूरा पता अपडेट करने की अपील
सत्यापन में आ रही बाधाएं और प्रशासन की अपील:
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मकान व वार्ड नंबर की त्रुटि: डीसी ने बताया कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के कई आवेदकों ने आवेदन पत्र भरते समय मकान नंबर, मोहल्ला, गली नंबर और वार्ड नंबर का स्पष्ट व सही उल्लेख नहीं किया है।
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घरों को ट्रेस करने में परेशानी: अधूरा पता होने के कारण प्रशासनिक जांच टीमों और वेरिफिकेशन अधिकारियों को आवेदकों के भौतिक पते तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राशन कार्ड आवेदनों की जांच प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी।
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लंबित वेरिफिकेशन वाले करें अपडेट: डिप्टी कमिश्नर ने शहरी क्षेत्र के उन सभी आवेदकों से अपील की है, जिन्होंने नए राशन कार्ड या सदस्य जोड़ने के लिए आवेदन किया था और जिनकी अभी तक भौतिक जांच (Verification) नहीं हो पाई है, वे तुरंत संबंधित राशन कार्ड पोर्टल पर जाकर अपना पूरा और सटीक पता अपडेट करें।
📲 पोर्टल पर सुधार करने का आसान तरीका: OTP वेरिफिकेशन से होगा री-एडिट
आवेदकों के लिए ऑनलाइन सुधार की चरणबद्ध प्रक्रिया:
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‘री-एडिट एड्रेस’ विकल्प का चयन: आवेदकों को सबसे पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आधिकारिक राशन कार्ड पोर्टल पर जाना होगा और वहां दिए गए ‘री-एडिट एड्रेस’ (Re-edit Address) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
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मोबाइल नंबर व OTP सत्यापन: इसके बाद आवेदक को आवेदन के समय पंजीकृत किया गया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। दर्ज नंबर पर विभाग द्वारा एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा।
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विवरण में संशोधन: ओटीपी का सफल सत्यापन होते ही स्क्रीन पर पते में सुधार का फॉर्म खुल जाएगा, जहां आवेदक अपना मकान नंबर, वार्ड, गली और अन्य आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सबमिट कर सकते हैं।
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जल्द जारी होंगे कार्ड: डीसी ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से इस प्रक्रिया को अविलंब पूरा करने का आग्रह किया है ताकि वेरिफिकेशन का काम समय पर पूरा हो सके और जरूरतमंद परिवारों के राशन कार्ड बिना किसी देरी के जारी किए जा सकें।