Brijendra Singh vs Devender Chatar Bhuj Attri: 32 वोटों से हार के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज की मांग
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हिसार के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह को विधानसभा चुनाव में उचाना सीट से जुड़ी चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रामप्रसाद और असिस्टेंट अशोक कुमार के बयान दर्ज किए गए हैं. अदालत में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारियों से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अहम बिंदुओं पर पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए.
📹 2. याचिकाकर्ता के वकील ने काउंटिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज मंगवाने की मांग की, पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा बुलाने का आग्रह
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के समक्ष यह मांग रखी कि मतगणना केंद्र (काउंटिंग सेंटर) की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई जाए ताकि पूरी मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता की सही से जांच की जा सके. इसके साथ ही, तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर विवेक आर्य को दोबारा अदालत में बुलाकर उनके बयान बृजेंद्र सिंह के अधिकृत एजेंट की मौजूदगी में दर्ज किए जाने का भी आग्रह किया गया है.
🗳️ 3. अक्टूबर 2024 के चुनाव में मात्र 32 वोटों से हारे थे बृजेंद्र सिंह, अब 215 अस्वीकृत डाक मतों की दोबारा जांच पर है फोकस
ज्ञात रहे कि अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह बेहद करीबी मुकाबले में मात्र 32 वोटों से चुनाव हार गए थे. इसके बाद उन्होंने उचाना सीट के परिणाम को चुनौती देते हुए यह चुनाव याचिका दायर की थी. जुलाई माह में हाईकोर्ट ने उन्हें याचिका में संशोधन की अनुमति दी थी, जिसके बाद अब यह पूरा मामला केवल 215 अस्वीकृत डाक मतों (Postal Ballots) की दोबारा जांच की मांग तक सीमित कर दिया गया है ताकि मामले का शीघ्र निपटारा हो सके.
📅 4. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर की तय की, सभी पक्षों की दलीलों पर टिकी निगाहें
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है. गौरतलब है कि कुल 1,377 डाक मतों में से 215 को रिटर्निंग ऑफिसर ने अमान्य घोषित कर दिया था, जबकि शेष 1,158 डाक मतों में से 636 वोट बृजेंद्र सिंह के पक्ष में पड़े थे. अब आगामी सुनवाई में कोर्ट के अगले निर्देशों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.