ईपीएफ क्लेम के लिए ई-नॉमिनेशन की बाध्यता खत्म व्यापार By Nayan Datt On Feb 23, 2022 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सीबीटी सदस्यों की मांग पर ईपीएफ अंशधारकों को राहत दी है। अब कोविड और बीमारी एडवांस के क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। ईपीएफ सदस्य ऐसे एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरने के साथ ही ईपीएफ पासबुक भी डाउनलोड कर सकेंगे। यह भी पढ़ें आम जनता को बड़ी राहत! मिडल ईस्ट में युद्ध के बीच भी नहीं… Mar 15, 2026 Crude Oil Price Surge: मिडिल ईस्ट तनाव से कच्चे तेल की… Mar 15, 2026 ई-नॉमिनेशन की बाध्यता के चलते ईपीएफ सदस्यों के क्लेम निस्तारण बंद कर दिए गए थे। हजारों सदस्य नॉमिनी के नाम और जन्मतिथि में अंतर होने के कारण ई-नॉमिनेशन भी नहीं कर पा रहे थे। आधार कार्ड और रिकॉर्ड में अंतर होने के कारण करेक्शन रिजेक्ट हो रहे थे। करेक्शन होने के बाद ही सदस्यों का ई-नॉमिनेशन स्वीकार हो रहा था। सीबीटी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि ई-नॉमिनेशन में सदस्यों से नियुक्ति पत्र मांगा जा रहा था। उसमें और आधार में नाम के जरा से अंतर से भी फाइल रद हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते ईपीएफओ ने सिर्फ खुद और परिवार में बीमारी और कोविड एडवांस क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है। Share