किशोरी के अपहरण व दुराचार में 10 साल की कैद उत्तरप्रदेश By Nayan Datt Last updated Jun 8, 2022 विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने किशोरी के अपहरण व दुराचार में रोहनिया के अमरा चक निवासी बबलू राजभर को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। प्रकरण में आरोपित बबलू के साथी राजकुमार की पहले ही मौत हो गई है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी संदीप जायसवाल ने पैरवी की। यह भी पढ़ें Bareilly News: बरेली जिला अस्पताल में भारी बदहाली! एक बेड पर… Apr 30, 2026 Lucknow Airport: रनवे पर अचानक आया बंदर, पायलट ने लगाया… Apr 30, 2026 पीड़िता की कम उम्र में शादी हो गई थी। रोहनिया थाने में उसके पति ने 30 अक्तूबर 2014 को एनसीआर दर्ज कराया। बताया कि बबलू उसकी पत्नी का अपहरण कर ले गया है। दो माह बाद किशोरी के भाई ने भी मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से किशोरी मिल गई। Share