हरियाणा के झज्जर जिले के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के लिहाज से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा झज्जर से लोहारू तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334B (NH-334B) के निर्माण को विधिवत मंजूरी दे दी गई है।
इसके निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए मंत्रालय द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित 3A नोटिफिकेशन (राजपत्र अधिसूचना) जारी कर दिया गया है। कागजी प्रक्रियाएं पूरी होते ही इस बहुप्रतीक्षित राजमार्ग का जमीनी निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा।
📜 21 दिनों के भीतर दर्ज कराई जा सकती हैं आपत्तियां: DRO झज्जर को देना होगा लिखित आवेदन
अधिसूचना और आपत्ति दर्ज कराने की कानूनी प्रक्रिया:
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राजपत्र अधिसूचना जारी: सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक गजट में 3A अधिसूचना के तहत प्रभावित भूस्वामियों और नागरिकों को 21 दिनों की समय-सीमा दी गई है।
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सक्षम प्राधिकारी को आवेदन: यदि किसी व्यक्ति को इस परियोजना या भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह सक्षम प्राधिकारी यानी जिला राजस्व अधिकारी (DRO), झज्जर के समक्ष लिखित रूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
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वैधानिक आधार स्पष्ट करना अनिवार्य: आपत्ति दर्ज कराते समय उसके ठोस कारण और वैधानिक आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना अनिवार्य होगा।
📈 व्यवसायिक दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगा नया मार्ग: चरखी दादरी और लोहारू से बेहतर कनेक्टिविटी
आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं:
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प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ाव: झज्जर से चरखी-दादरी होते हुए लोहारू तक जाने वाला यह नया राष्ट्रीय राजमार्ग इस पूरे क्षेत्र के लिए व्यापारिक व व्यावसायिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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समय और ईंधन की बचत: हाईवे के निर्माण से न केवल भारी वाहनों और व्यावसायिक परिवहन को सुगम रास्ता मिलेगा, बल्कि आम मुसाफिरों के सफर का समय और ईंधन दोनों की भारी बचत होगी।
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स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा: बेहतर सड़क संपर्क होने से झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी-लोहारू बेल्ट में औद्योगिक गतिविधियों, स्थानीय बाजारों और रोजगार के अवसरों को नए पंख लगेंगे।

