हरियाणा में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगी कैदियों की पेशी हरियाणा By Nayan Datt On Feb 15, 2022 चंडीगढ़। जेलों में सजा काट रहे कैदियों और बंदियों को अब सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं ले जाना पड़ेगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई होगी। जेलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की मंजूरी बाकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा तथा जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील की हाई कोर्ट के साथ समन्वय बनाने की ड्यूटी लगाई है। यह भी पढ़ें Badshah Tatiri Song Controversy: नहीं थम रहा… Mar 12, 2026 Attempted Robbery: सुनार की दुकान में लूट की कोशिश विफल,… Mar 12, 2026 अदालतों में सुनवाई के दौरान हार्डकोर अपराधियों के बीच गैंगवार को देखते हुए सरकार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई कराने की योजना बनाई है। इससे कैदियाें को अदालत ले जाने और वापस लाने पर हर साल खर्च होने वाले 25 करोड़ रुपये बचेंगे। प्रदेश की अधिकतर जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा है। अब इसमें और सुधार के लिए नए उपकरणों की खरीद को सीएम ने मंजूरी दी है। Share