पंजाब में अब इस तारीख पर मिलेगी Salary, सख्त Order जारी पंजाबमुख्य समाचार By Nayan Datt On Feb 7, 2025 पंजाब के डायरैक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (सैकेंडरी) ने सभी एडिड स्कूल प्रबंधनों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एडिड स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह भी पढ़ें Bikram Majithia vs Punjab DGP: “मेरा एनकाउंटर हुआ तो… Feb 5, 2026 Drone Sighting in Punjab Villages: पंजाब के कई गांवों में… Feb 5, 2026 ये निर्देश ‘एजुकेशन एंड फॉर प्राइवेटली मैनेज्ड एम्प्लॉइज’ के अनुच्छेद-67 (मोड ऑफ पेमैंट) के तहत जारी किए गए हैं जिसमें स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन दें। हालांकि विभाग द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि कई स्कूल प्रबंधनों द्वारा कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है जिससे उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डी.पी.आई. दफ्तर द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि वर्तमान में एडिड कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान के अनुसार ही वेतन दिया जाए। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित अधिकारियों से प्रमाणित करवाकर विभाग से रिइंबर्समैंट (प्रतिपूर्ति) का दावा किया जाए। Share