इंदौर 15 मार्च नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए। प्रकरण लगभग 3 साल पुराना है।
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उल्लेखनीय है कि 14 वर्षीय पीड़िता 7 अक्टूबर 2018 को अपनी मां और नानाजी के साथ बाणगंगा पुलिस थाने पहुंची और सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वह सौतेले पिता और मां के साथ रहती है। 5 अक्टूबर 2018 को वहां उसकी मां और सौतेले पिता सोए हुए थे। रात करीब 1:30 बजे उसके सौतेले पिता ने उसे नींद से जगाया और धमकी देकर अपने पास बुलाया और दुष्कर्म किया। आरोपी ने कहा था कि यहां बात किसी को भी बताएं तो जान से खत्म कर दूंगा। डर के कारण पीड़ित नहीं यह बात किसी को नहीं बताई थी लेकिन 7 अक्टूबर को नाना जी घर आए तो उसने यह बात अपने नाना जी को बताई। पुलिस ने दुष्कर्मी पिता के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रति अग्रवाल ने पैरवी की। विशेष न्यायधीश अमन श्रीवास्तव ने मामले में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपए दिलाए जाने के आदेश भी दिए।