ओडिशा में नए कानून के तहत निकाय उम्मीदवारों को सजा-संपत्ति और शिक्षा का देना होगा लेखा जोखा देश By Nayan Datt On Feb 11, 2022 भुवनेश्वर: ओडिशा में राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने राजनीतिक दलों से कहा है नए कानून के तहत उम्मीदवारों को सजा-संपत्ति और शिक्षा का लेखा जोखा देना अनिवार्य होगा। बता दें कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है जिसके तहत 10 फरवरी को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में ही यह फैसला लिया गया है कि निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से हलफनामा जमा करना होगा। राज्य में 16 फरवरी से 24 फरवरी तक पांच चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए पी पाधि ने गुरूवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बैठक करते हुए कहा कि उम्मीदवारों को हलफनामे में अपनी आपराधिक सजा, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। यह भी पढ़ें UCC पर सुप्रीम कोर्ट का ‘सुप्रीम’ फैसला! केंद्र… Mar 10, 2026 Priyanka Gandhi in Lok Sabha: राहुल गांधी के बचाव में उतरीं… Mar 10, 2026 बता दें कि यह पहली बार है कि नगर निगम चुनावों में उम्मीदवार नगर निगम अधिनियमों में संशोधन के अनुरूप हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 11 फरवरी से 16 फरवरी तक चुनाव अधिकारी के पास मांग एवं आपत्ति पत्र दाखिल किया जाएगा। इसके साथ 18 फरवरी को चुनाव अधिकारी द्वारा मांग-आपत्तियों की जांच होगी और इसके बाद फैसला किया जाएगा। Share