जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ पांच लाख रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने लखनऊ के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वे राय को वारंट तामील सुनिश्चित कराएं और अगली सुनवाई के दौरान उनकी हाजिरी सुनिश्चित कराएं। मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी, 2023 वाले सप्ताह में होगी। याचिकाकर्ता सागर निवासी विष्णु प्रसाद साहू, बाघ बाई साहू व ऋषिकांत साहू की ओर से अधिवक्ता अंकित मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने सहारा पैरा बैंकिंग में निवेश किया था, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। करीब दो साल पहले निवेश की परिपक्वता अवधि पूरी हो चुकी थी, इसके बाद भी सहारा समूह ने रुपये नहीं लौटाए। जब रुपये नहीं मिले तो पीड़ित ने भारत सरकार सीआरसी (सेंट्रल रजिस्ट्रार आफ को-आपरेटिव सोसाइटी दिल्ली) में शिकायत की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में पूर्व में हाई कोर्ट ने सुब्रत राय सहित अन्य को नोटिस जारी किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान सुब्रत राय की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ तो हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया।
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