एसके सिंघल की बिहार DGP पद पर नियुक्ति को चुनौती, SC ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस

पटनाः उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एस. के. सिंघल को बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब-तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन तथा न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सिंघल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी अपना पक्ष रखने को कहा है। बिहार निवासी नरेंद्र कुमार धीरज ने सिंघल को डीजीपी पद पर नियुक्त किए जाने के फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी है।

धीरज ने अपनी याचिका में डीजीपी पद पर नियुक्ति से संबंधित शीर्ष अदालत के पूर्व के एक फैसले को सिंघल की नियुक्ति को चुनौती देने का प्रमुख आधार बनाया है। याचिकाकर्ता की दलील है कि बिहार सरकार का सिंघल को डीजीपी पद पर नियुक्त करना उच्चतम न्यायालय के पूर्व में दिए गए एक फैसले (प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) के विपरीत है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि सिंघल की सेवानिवृत्ति की अवधि से एक साल से भी अधिक समय तक पद पर नियुक्ति का सरकार का फैसला कानून के खिलाफ है। गौरतलब है कि पुलिस अधिकारी सिंघल के अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त होने से बहुत पहले ही उन्हें अगले दो साल के लिए (दिसंबर 2022 तक के लिए) डीजीपी पद पर नियुक्त कर दिया गया था।

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