UPSC प्रतियोगी परीक्षाओं में EWS को आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं… एमपी हाई कोर्ट का आदेश, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में भी राहत नहीं मध्यप्रदेश By Nayan Datt On Mar 19, 2025 जबलपुर : हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्ग के समान आयु सीमा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट में छूट का लाभ देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की याचिकाएं निरस्त कर दीं। यह भी पढ़ें सौरभ शर्मा और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज, झूठे शपथ पत्र… Mar 22, 2025 सड़क दुर्घटना में घायल युवक को लोगों ने समझ लिया था मृत,… Mar 22, 2025 खंडवा में लॉ कॉलेज की छात्रा ने खाया सल्फास, इलाज के दौरान… Mar 22, 2025 हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएं अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में अधिक छूट देने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की गई। Share
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