MP High Court का आदेश- सरकार की परमिशन के बिना टीचर को नौकरी से नहीं हटा सकते अनुदान प्राप्त स्कूल मध्यप्रदेश By Nayan Datt On Mar 17, 2025 इंदौर। अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन शासन की अनुमति बगैर नौकरी से नहीं हटा सकते। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने माहेश्वरी हायर सेकंडरी स्कूल की अपील निरस्त कर दी। यह भी पढ़ें औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से… कांग्रेस नेत्री पोस्ट के… Mar 17, 2025 नर्मदा नदी में कैसे डूबा जूनियर डॉक्टर? चार दिन तक लगतार चले… Mar 17, 2025 एमपी में मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का खुलासा, फर्जी जॉब… Mar 17, 2025 मामला जीवविज्ञान संकाय के शिक्षक एसके व्यास का है। नवंबर 1974 में उन्हें स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिली थी। वर्ष 1991 में उन्हें शासन के नियमों के तहत लेक्चरर पद पर पदोन्नति दे दी गई। Share
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