RG Kar रेप-मर्डर मामले में CBI जांच पर सवाल उठाने वाली अर्जी वापस, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश

कोलकाता आरजी कर रेप और हत्या से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान CBI जांच पर सवाल उठाने वाली अर्जी वापस ले ली गयी. पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ली. उसने कहा कि निचली अदालत के फैसले से पहले यह अर्जी दायर की थी. ऐसे में अब फैसला आने के बाद अर्जी वापस ले रहे. सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी वापस लेने की अनुमति देने के साथ नए सिरे से अर्जी दायर करने की अनुमति दी.

सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा कि आपके अर्जी में जो कुछ है, उसमें बहुत सी बातें हैं, जो बहस का विषय है. आप अदालत में हलफनामे के माध्यम से जो कुछ भी कहेंगे, उसके परिणाम होंगे. पीड़िता के माता-पिता की ओर से वरिष्ठ वकील करुणा नंदी पेश हुईं

उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी है. कृपया समय चूक देखें, आरोपी सत्ता में बैठे लोग थे. पीड़िता के माता-पिता की वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह अर्जी निचली अदालत के फैसले से पहले दायर किया गया था, हम इसे वापस लेंगे.

CJI ने कहा कि हां, एक उल्लेख पत्र पेश करें और एक नई अर्जी दायर करें. पीड़िता के माता-पिता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरजी कर मामले की जांच पर सवाल उठाए थे. सुप्रीम कोर्ट में उसी याचिका पर सुनवाई क्यों होगी? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बुधवार की सुनवाई के दौरान उठाया.

उन्होंने कहा कि एक ही आवेदन पर दो अदालतों में सुनवाई नहीं चल सकती या तो उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय. मुख्य न्यायाधीश ने पीड़िता के माता-पिता से पूछा कि वे कहां सुनवाई चाहते हैं. उन्होंने इसी प्रकार के कदम उठाने का भी आदेश दिया.

सीबीआई जांच को लेकर दायर अर्जी वापस लेने का निर्देश

बलात्कार-हत्या मामले में सियालदह अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले, पीड़िता के माता-पिता ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष याचिका दायर कर सीबीआई जांच पर विभिन्न सवाल उठाए गए. हालांकि, न्यायमूर्ति घोष उस समय पीड़ित परिवार की अपील पर सुनवाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय आरजी कर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर की. सुनवाई बुधवार को हुई.

सुनवाई की शुरुआत में पीड़ित परिवार के वकील ने कहा कि निचली अदालत का फैसला आने से पहले अपील दायर की गई थी. अब फैसला सुना दिया गया है. जवाब में, मुख्य न्यायाधीश ने एक नया आवेदन दायर करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि पिछला आवेदन भी वापस लिया जाना चाहिए.

सियालदह कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई है सजा

इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने पीड़ित परिवार से कहा, “कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया है.” “अनुमति लेकर आइए, क्या आप यहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर नहीं करना चाहते?” एक सप्ताह में फिर से सुनवाई हो सकती है.

बता दें कि सियालदह अदालत ने आरजी टैक्स मामले में 18 जनवरी को फैसला सुनाया. इस मामले में गिरफ्तार सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया. इसके बाद 20 जनवरी को सजा का ऐलान किया गया. न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

क्या धारावी की जमीन के मालिक बन जाएंगे अडानी, जानिए असल कहानी?     |     EVM के इस्तेमाल की जिद क्यों? एलन मस्क की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव का सवाल     |     इंस्टा पर दोस्ती, होटल ले जाकर दोस्तों ने किया गंदा काम… सुसाइड से पहले युवक बता गया दर्द भरी दास्तां     |     तांत्रिक ने बीमारी ठीक करने का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म     |     T20 World Cup: पाकिस्तान के बाहर होने पर सिद्धू ने खोली ICC की पोल, गावस्कर ने भी की खिंचाई     |     संसद में अब 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं…कभी भी गिर सकती है सरकार, स्पीकर पद को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान     |     आयकर में दान पर टैक्स छूट के लिए फार्म 10बीई जरूर लें करदाता     |     राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट तो प्रियंका गांधी होंगी उम्मीदवार! अगले तीन दिन में होगा फैसला     |     कोटा कोचिंग सेंटर में IIT की तैयारी करने वाले छात्र ने किया सुसाइड     |     उज्जैन से पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी     |     महाकुंभ में मची भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जनहित याचिका दाखिल     |     अवैध अप्रवासियों पर मोदी सरकार लगाएगी लगाम, संसद के बजट सत्र में पेश करेगी बिल     |     दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग, शरजील इमाम ने HC में दायर की याचिका     |     केजरीवाल के सिपहसलार कैसे अपनी सीटों पर ही उलझे, जानें आतिशी-सिसोदिया, भारद्वाज सहित AAP के दिग्गजों का हाल     |     ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के लिए राजस्थान HC ने लिया ये बड़ा फैसला! कपल्स को फायदा या नुकसान?     |     मेरठ: मातम के बीच बजा बारात का बैंड… और छिड़ गया संग्राम, चले लाठी-डंडे     |     राज ठाकरे बोले-मैं अपने स्वार्थ्य के लिए दूसरे नेताओं की तरह नहीं बदला     |     जिसने बनाया था प्लान, उसी की गई जान… एक ही परिवार के 10 लोग गए थे महाकुंभ, एक की मौत     |     बिहार में सांसद के साथ मारपीट, बदमाशों ने सासाराम MP मनोज कुमार का सिर फोड़ा     |     बिहार सरकार का बड़ा ऐलान… मधेपुरा जिले में विकास से जुड़ी लोगों की मांगें जल्द होंगी पूरी     |    

Pradesh Samna
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें