महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के लिए पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि इन पांचों पर एफआईआर दर्ज की जाए. सरकार हमें दो हफ्ते में बताएं कि इन पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले की जांच कौन सी जांच एजेंसी करेगी.
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच में पता चला है कि आरोपी के एनकाउंटर के लिए वैन में मौजूद पांच पुलिसकर्मी जिम्मेदार थे. 12 अगस्त 2024 को बदलापुर में दो बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण की घटना हुई थी. इसका मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे था. 23 सिंतबर को पुलिस एनकाउंटर में शिंदे की मौत हो गई थी.
इस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच कराई गई. करीब पांच महीने बाद आज बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश की गई. आरोपी अक्षय शिंदे स्कूल में स्वीपर का काम करता था. 17 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया था.
क्या है पूरा मामला?
बॉम्बे हाईकोर्ट अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. अन्ना शिंदे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके बेटे को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार डाला था. अक्षय को बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय के अंदर दो बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह स्कूल में अटेंडेंट था.
सितंबर में तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ले जाते समय शिंदे की कथित पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी. पुलिस ने दावा किया कि उसने पुलिस वैन में मौजूद एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली, गोली चलाई और जवाबी गोलीबारी में वह मारा गया. इसके बाद इस केस में मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया.
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