पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में आया नया मोड़, FIR में जोड़ी गई एक और नई धारा; पंजाब में रोका गया था काफिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पांच जनवरी 2022 को हुई चूक के मामले में पंजाब पुलिस ने जांच में नया मोड़ ला दिया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई है. मामला फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने से जुड़ा है. इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर अब इस मामले में कुल 24 आरोपी नामजद हैं.

यह घटना पांच जनवरी 2022 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला हुसैनीवाला बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारियों के कारण तकरीबन 20 मिनट तक बीच सड़क पर रुका रहा. इस दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप पंजाब प्रशासन और पुलिस पर लगे थे. चूक के चलते प्रधानमंत्री को अपने निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द कर वापस लौटना पड़ा था.

अदालत में हुई नई धारा का खुलासा

नवीनतम अपडेट में यह खुलासा हुआ है कि जिला अदालत में एक आरोपी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान आईपीसी की धारा 307 जोड़ी गई. अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस नई धारा के जुड़ने से मामला और गंभीर हो गया है. पंजाब पुलिस का कहना है कि यह फैसला जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर लिया गया है.

किसान संगठनों का ऐलान

इस घटनाक्रम के बाद किसान संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है. संगठनों का कहना है कि अगर किसी किसान को हत्या के प्रयास की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया, तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे. किसान संगठनों का मानना है कि यह उनके खिलाफ षड्यंत्र है और सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए.

इस नए घटनाक्रम से पंजाब में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है. जहां एक ओर भाजपा इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ मान रही है, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक बदले की कार्रवाई है. अब देखना होगा कि पंजाब सरकार और पुलिस इस संवेदनशील मामले को कैसे संभालती है.

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