सीतापुर के ईसाई धर्मांतरण केस में पुलिस द्वारा बड़ा खुलासा, चंदे के नाम पर हो रही थी लाखों की विदेशी फंडिंग

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ईसाई धर्मांतरण मामले में कई खुलासे हो रहे है. जानकारी के अनुसार एनजीओ चलाने वाले डेविड के बैंक खातों में कई देशों से लाखों की फंडिंग होती थी. वहीं चंदे के रूप में मिलने वाले इन रुपयों का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ईसाई धर्मांतरण मामले में कई खुलासे हो रहे है. जानकारी के अनुसार एनजीओ चलाने वाले डेविड के बैंक खातों में कई देशों से लाखों की फंडिंग होती थी. वहीं चंदे के रूप में मिलने वाले इन रुपयों का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

धर्मांतरण के कई मामले आने के बाद पुलिस ने आरोपी डेविड के तीन बैंक खातों को सीज कर दिया. वहीं धर्मांतरण के लिए डेविड को बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग की जाती थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के अनुसार आरोपी डेविड ने FCRA का उल्लंघन किया है. बता दें कि डेविड के एनजीओ को2014-15 के दौरान अमेरिका, दक्षिण कोरिया,ब्राजील, केन्या और अर्जेंटीना से फंडिंग की गई थी.

बता दें कि धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों ने लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति बना ली है. पुलिस के अनुसार 2018-19 के बीच एक करोड़ रुपए के दान का ज्ञात हुआ है. वहीं इसे लेकर सख्त जांच की जा रही है. पुलिस ने डेविड को दान देने वाले 12 सोर्सेस का पता लगा लिया है जिसमें कैलिफोर्निया, टेक्सास, दक्षिण कोरिया, केन्या, अर्जेंटीना और ब्राजील के लोग शामिल हैं.

पुलिस द्वारा की गई जांच में यह पता चला है कि दान के रूप में फंड एक ई-गेटवे के माध्यम से डेविड के खाते में ट्रांसफर किया जाता था. वहीं जानकारी के अनुसार चेन्नई में कैल्वेरी चर्च के माध्यम से ई-गेटवे सुविधा प्रदान की गई थी.

बता दें कि डेविड उसकी पत्नी और बाकी सहयोगियों पर गाँव के गरीब व भोले भाले लोगों को नौकरी व पैसे की लालच देकर धर्म परिवर्तन करा ईसाई बनाने का आरोप है. इसी के लिए डेविड ने कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी थी. वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी ऐसी ही एक संपत्ति पर बड़े स्तर पर लोगों को जमा कर ईसाई धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था.

बता दें कि डेविड द्वारा 2018 में ब्राजील, 2019में साउथ कोरिया और अर्जेंटीना की कि गई यात्रा में मिले लोगों को कुछ दिन पहले सीतापुर के चर्च में देखा गया था. वहीं चर्च में आए ब्राजील के नागरिकों को 29 दिसंबर तक भारत छोड़ने का निर्देश जारी किया गया है.

बता दें कि पुलिस के शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने डेविड और उनकी पत्नी रोहिणी पर धार्मिक सभा आयोजित कर लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगाया था. वहीं शिकायतकर्ता ने खुद को भी धर्मांतरण का लालच दिए जाने का दावा किया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को नामजद करते हुए दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3/5 के तहत FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

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