शाजापुर (उज्जैन): आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में रासुका की कार्रवाई के तहत उज्जैन जेल में बंद एसडीपीआई के पार्षद को उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा राहत देते हुए मतदान और परिषद के सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि विजय जुलूस में आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में शहर के वार्ड क्रमांक १२ के नव निर्वाचित पार्षद हाफिज समी के खिलाफ प्रशासन द्वारा रासुका की कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद हाफिज समी को उज्जैन सेंट्रल जेल में निरूद्ध किया गया है।ऐसे में 5 अगस्त को शाजापुर नगरपालिका में अध्यक्ष पद को लेकर मतदान होना है। साथ ही शपथ ग्रहण भी कराई जानी है, जिसको लेकर हाफिज समी के अधिवक्ता ने मतदान करने और परिषद के सम्मेलन में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हाफिज समी को 5 अगस्त को अध्यक्ष पद हेतु होने वाले मतदान और शपथ ग्रहण समारोह में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शामिल होने की अनुमति दी है। पुलिस अभिरक्षा में पार्षद समी के द्वारा मतदान किया जाएगा और साथ ही शपथ ग्रहण की जाएगी।सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में लगाई याचिकाएसडीपीआई के सदस्यों ने बताया कि नगर पालिका शाजापुर के वार्ड नंबर 12 से हाफिज समी ने पार्षद का चुनाव जीता है, जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने पहले कलेक्टर शाजापुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर 5 अगस्त को होने वाले मतदान और शपथ ग्रहण में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उक्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की गई। जहां से हाफिज समी को मतदान करने और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा जेल अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
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