दविंदर पाल सिंह भुल्लर ने हाईकोर्ट से की प्री-मेच्योर रिहाई की मांग पंजाब By Nayan Datt On Jul 20, 2022 चंडीगढ़ | भुल्लर की प्री-मेच्योर रिहाई की याचिका पर अमृतसर जेल अधीक्षक ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि दिल्ली में सजा समीक्षा बोर्ड ने भुल्लर की मांग पर सुनवाई टाल दी है। इसके साथ ही उन्होंने याचिका को आधारहीन बता खारिज करने की अपील की।1993 दिल्ली बम धमाके के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उसे दिल्ली बम धमाके के मामले में दोषी करार देते हुए ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा को चुनौती देते हुए उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने याची को राहत देते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। इसके बाद याची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली। भुल्लर ने बताया कि वह पिछले 27 साल से जेल में है और दिल्ली जेल मैनुअल के अनुसार प्री मेच्योर रिलीज के लिए बिना किसी छूट के 14 वर्ष और छूट के साथ 20 वर्ष जेल में रहना जरूरी है। Share
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.