यूपी सरकार सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली गई रकम वापस करे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली गई संपत्ति उन्हें वापस कर दी जानी चाहिए और यह भी कहा कि अगर उन्होंने कथित नुकसान के लिए संबंधित अधिकारियों को पैसे का भुगतान किया है, तो भी उन्हें वापस किया जाना चाहिए। शुरूआत में, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया है।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने कहा कि अगर नोटिस के बाद वसूली की गई है, तो उन्हें वापस भुगतान करना होगा, क्योंकि सरकार ने नोटिस वापस ले लिए हैं। प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार साफ हाथों से अदालत में आई है और शीर्ष अदालत से मामले में संलग्न संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता नीलोफर खान ने कहा कि सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक आदि सहित कई लोग थे, जिनसे इन नोटिसों के बाद वसूली की गई है और राज्य सरकार को इन नोटिसों को वापस लेने के बाद रिफंड जारी करना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इस दौरान वसूले गए नुकसान की वापसी होगी, हालांकि यह नए कानून के तहत दावे के न्यायाधिकरण के अधीन होगा। प्रसाद ने पीठ से यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया और कहा कि कुछ संपत्तियों को राज्य सरकार ने पहले ही कब्जे में ले लिया है।

पीठ ने जवाब दिया कि यह कानून के खिलाफ है और अदालत कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।

पीठ ने कहा कि अगर कानून के खिलाफ कुर्की की गई है और अगर ऐसे आदेश वापस ले लिए गए हैं तो कुर्की कैसे चल सकती है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “एक बार आदेश वापस ले लिए जाने के बाद, फिर कुर्की कैसे जारी रह सकती है..”

प्रसाद ने कहा कि पिछले दो साल में राज्य में कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि, शीर्ष अदालत प्रसाद की दलीलों से सहमत नहीं थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 और 15 फरवरी को दो सरकारी आदेश (जीओएस) जारी किए हैं, जिसके तहत सभी कारण बताओ नोटिस वापस लिए जा रहे हैं जो 274 मामलों में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नष्ट करने के लिए जारी किए गए थे।

नया कानून – उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम, 2020 – राज्य सरकार को संपत्ति के नुकसान के दावों का फैसला करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।

शीर्ष अदालत ने 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार से इन नोटिसों को वापस लेने को कहा था, अन्यथा वह उन्हें रद्द कर देगी। शीर्ष अदालत के 2009 और 2018 के फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को दावा न्यायाधिकरणों में नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए।

क्या धारावी की जमीन के मालिक बन जाएंगे अडानी, जानिए असल कहानी?     |     EVM के इस्तेमाल की जिद क्यों? एलन मस्क की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव का सवाल     |     इंस्टा पर दोस्ती, होटल ले जाकर दोस्तों ने किया गंदा काम… सुसाइड से पहले युवक बता गया दर्द भरी दास्तां     |     तांत्रिक ने बीमारी ठीक करने का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म     |     T20 World Cup: पाकिस्तान के बाहर होने पर सिद्धू ने खोली ICC की पोल, गावस्कर ने भी की खिंचाई     |     संसद में अब 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं…कभी भी गिर सकती है सरकार, स्पीकर पद को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान     |     आयकर में दान पर टैक्स छूट के लिए फार्म 10बीई जरूर लें करदाता     |     राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट तो प्रियंका गांधी होंगी उम्मीदवार! अगले तीन दिन में होगा फैसला     |     कोटा कोचिंग सेंटर में IIT की तैयारी करने वाले छात्र ने किया सुसाइड     |     उज्जैन से पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी     |     PM मोदी की मां को अपशब्द कहने वाले का BJP से कनेक्शन, दिग्विजय सिंह ने किया बड़ा दावा     |     इस मामले में रूस और चीन से पीछे है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का भी बजता है डंका     |     विवादों के बीच छलका पवन सिंह का दर्द, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जाहिर किए जज्बात     |     एक ही मैच में 2 हैट्रिक से चूककर भी छाए इमरान ताहिर, 46 की उम्र में वो किया, जो कोई सोच भी नहीं सकता     |     क्या सच में TikTok से हट जाएगा बैन? कंपनी भारत में शुरू कर रही हायरिंग     |     राधा अष्टमी आज, जानें इस दिन का महत्व और व्रत कथा     |     महिला ने 4 महीने में कम किया 25 किलो वजन, बस रात को करती थी ये एक काम     |     पहले वोट का अधिकार, फिर राशन कार्ड… अखिलेश यादव ने बताई ‘SIR’ की क्रोनोलॉजी     |     पति के दोस्त के साथ ससुराल चली गई पत्नी, गुस्से से आगबबूला हुआ हसबैंड, हथौड़े से वारकर युवक की हत्या     |     मां- डिफेंडर, पिता- फॉर्च्यूनर और बेटा- बुलेट… बिहार में फिर आए अजब-गजब नाम से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन     |    

Pradesh Samna
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें