रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोगों के लिए जारी हुए आदेश, लगी पूरी तरह पाबंदी पंजाब By Nayan Datt On Oct 10, 2025 फिरोजपुर: एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर अमित सरीन ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में रात 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक शोर और आवाजी प्रदूषण पैदा करने वाले पटाखे, ढोल आदि यंत्रों की बरतो करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है । यह भी पढ़ें भगवंत मान ने बेंगलुरु में खींचा ध्यान: उद्योगपतियों से बोले-… Oct 16, 2025 परिवार सहित इंग्लैंड भेजने का झांसा देकर एजेंट ने लगाया… Oct 13, 2025 एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में हुक्का बार मुकम्मल तौर पर बंद रखने के विशेष आदेश जारी किए हैं और सभी मकान मालिकों को आदेश देते हुए कहा है कि वह अपने किराएदारों के नाम पते आधार कार्ड के साथ अपने नजदीकी पुलिस थानों में जमा करवाएं। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने प्रवासी मजदूरों की सूचना अपने नजदीकी पुलिस थानों में जमा दर्ज करवाने की आदेश दिए हैं और कहा है कि जहां कहीं भी सेना ने हथियार जमा किए हुए हैं उसके नजदीक 1000 मीटर के एरिया में आग लगाने और निर्माण करने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। Share