केंद्र सरकार के ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती

जबलपुर। केंद्र सरकार के विवादास्पद ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को मप्र हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। याचिका दायर कर कहा गया है कि यह कानून युवाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे कौशल-आधारित खेलों को भी यह कानून अवैध बता रहा है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते करने के निर्देश दिए।

रीवा की क्लबूबम 11 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ पुष्पेंद्र सिंह ने याचिका दायर की है। तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट पहले ही फैंटेसी स्पोर्ट्स को कौशल-आधारित खेल बता चुके हैं।

ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा यह बिल लाया गया और कानून बनाया गया। यह नया ऑनलाइन गेमिंग कानून पूरे सेक्टर को अवैध बताने की कोशिश कर रहा है। कंपनी का कहना है कि यह न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि युवाओं के मौलिक अधिकारों को भी छीन रहा है।

रोड हटाने की कार्रवाई पर यथास्थिति के निर्देश

मप्र हाईकोर्ट ने पनागर के ग्राम औरिया में एक डेवलर द्वारा कृषि कार्य के लिये किये गये रोड निर्माण को हटाने संबंधी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में यथास्थिति के निर्देश देते हुए अनोवदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह मामला मॉ काली डेवलपर्स की ओर से दायर करते हुए पनागर एसडीएम के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मुरम डालकर कृषि कार्य हेतु बनाई गई रोड को हटाने के आदेश दिये गये है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने कालोनी बनाने के उद्देश्य से जमीन क्रय की थी, लेकिन कालोनी निर्माण हेतु आवश्यक अनुमति टीएनसीपी भोपाल के पास पेंडिंग है।

इसी बीच में याचिकाकर्ता ने लगभग 10 हेक्टर की जमीन पर खेती करने का निश्चय किया एवं खेती में आवागमन के उद्देश्य से मुरम की रोड डाली, इसके साथ नगर निगम से आवश्यक अनुमति लेकर नाले के ऊपर स्वयं के खर्चे पुल बनाया, किंतु एक स्थानीय नागरिक ने दुर्भावना पूर्वक प्रेरित होकर एसडीएम पनागर के समक्ष अतिक्रमण हटाने के संबंध में शिकायत की। जिस पर याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया।

जिसका जवाब भी आवेदक की ओर से दिया गया, लेकिन उक्त जवाब के बावजूद एसडीएम द्वारा आदेश न पारित करते हुए दुर्भावना पूर्वक तहसीलदार पनागर को आदेश किया कि याचिकाकर्ता द्वारा आवागमन के लिये बनाई गई रोड को तत्काल हटाया जाये। जिसके बाद तहसीलदार ने तीन दिवस में रोड हटाने का आदेश पारित किया। जिसके खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील की गई।

क्या धारावी की जमीन के मालिक बन जाएंगे अडानी, जानिए असल कहानी?     |     EVM के इस्तेमाल की जिद क्यों? एलन मस्क की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव का सवाल     |     इंस्टा पर दोस्ती, होटल ले जाकर दोस्तों ने किया गंदा काम… सुसाइड से पहले युवक बता गया दर्द भरी दास्तां     |     तांत्रिक ने बीमारी ठीक करने का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म     |     T20 World Cup: पाकिस्तान के बाहर होने पर सिद्धू ने खोली ICC की पोल, गावस्कर ने भी की खिंचाई     |     संसद में अब 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं…कभी भी गिर सकती है सरकार, स्पीकर पद को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान     |     आयकर में दान पर टैक्स छूट के लिए फार्म 10बीई जरूर लें करदाता     |     राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट तो प्रियंका गांधी होंगी उम्मीदवार! अगले तीन दिन में होगा फैसला     |     कोटा कोचिंग सेंटर में IIT की तैयारी करने वाले छात्र ने किया सुसाइड     |     उज्जैन से पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी     |     पंजाबियो के लिए आगे आए बॉलीवुड अभिनेता Sanjay Dutt, किया ये ऐलान     |     भारी बारिश का कहर, तड़के सुबह इस इलाके में अचानक गिर गई बिल्डिंग     |     भारी बारिश के बीच जालंधर में हादसा, रेल कर्मचारी की दर्दनाक मौत     |     शहर में DC ने कर दिया छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे ये शैक्षणिक संस्थान     |     जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर भयानक हादसा, मंजर देख लोगों की थमी सांसे     |     फिर खोले गए Flood Gate! चंडीगढ़ में भारी बारिश के बीच बड़ा Alert ,खाली करवाए गए इलाके     |     पंजाब के स्कूलों के बाद अब कॉलेज University में भी छुट्टियों का ऐलान     |     पंजाब में छुट्टियों के बीच स्कूलों पर बड़ा Action, शिक्षा मंत्री ने कर दिए ये Order     |     मुसीबत में Jalandhar के दुकानदार! हालात बेहद खराब, देखें तस्वीरें     |     पंजाब में बाढ़ की तबाही के बीच Exams स्थगित, आ गया बड़ा फैसला     |    

Pradesh Samna
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें