कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर कार्टून बनाने के आरोप में एक कार्टूनिस्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कार्टूनिस्ट के वकील ने कोर्ट के सामने माफी मांगी और पोस्ट डिलीट करने की बात कही. इसके साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जारी बयानबाजी पर चिंता व्यक्त की है. शिकायतकर्ता के वकील ने आपत्ति जताई और हलफनामा मांगा. हालांकि कोर्ट ने मालवीय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत मालवीय को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मालवीय की ओर से कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो शिकायतकर्ता अदालत आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया से हटाना चाहती हैं वो हटाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आजकल कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है. सोशल मीडिया पर कोई ख्याल नहीं रखा जाता है. यहां तक की वकीलों का समुदाय भी इस दायरे के बाहर नहीं है. हालांकि इस पर ग्रोवर की तरफ से तर्क दिया गया कि वे सोशल मीडिया से दूर हैं और मेरे मुवक्किल के कार्टून पर एफआईआर नहीं हुई है, बल्कि उसमें अज्ञात द्वारा की गई टिप्पणी पर हुई है.

कोर्ट के सामने मांगी माफी

सुप्रीम कोर्ट के सामने हेमंत मालवीय की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि मैं मानती हूं कि नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा ही है. मैं माफी पेश कर चुकी हूं जो हिन्दी में भी दाखिल कर दूंगी. हलफनामा भी दाखिल कर दूंगी.

हेमंत मालवीय की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा पोस्ट डिलीट कर दिया गया है और माफीनामा भी पेश कर दिया गया है. शिकायतकर्ता के वकील ने इस बात पर कोर्ट के सामने विरोध जताया. ग्रोवर ने कहा कि मैं मानती हूं कि गलत था अभद्र भाषा थी. हेमंत मालवीय पर इस साल मई में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर मामला दर्ज कराया गया था. इस पोस्ट को RSS के एक सदस्य ने आपत्तिजनक माना था.

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Pradesh Samna
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