3 मई तक लागू हो गए नए आदेश, दवाई खरीदने से पहले पढ़ें… पंजाब By Nayan Datt On Mar 5, 2025 नवांशहर : जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है कि फार्मेसी द्वारा प्रीगाबालिन दवा का वितरण केवल सक्षम डॉक्टर की सहमति के आधार पर तथा निर्धारित अवधि के लिए ही किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि फार्मेसी को इस दवा का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। यह भी पढ़ें शोरूम में पुरानी के बदले नई कार लेने आए शख्स के साथ हो गया… Mar 8, 2025 शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर, जल्द होने जा रहा इस समस्या… Mar 8, 2025 Farmer Protest के बीच महिलाओं की Entry, बॉर्डर पर संभाल रहीं… Mar 8, 2025 उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन ने अपने दफ्तर के पत्र नंबर ड्रग्स के माध्यम से सूचित किया है कि प्रीगाबालिन का प्रयोग आमतौर पर मैडीकल स्पैशलिस्ट/मनोचिकित्सक/जी.डी.एम.ओ. द्वारा फाइब्रोमायल्जिया/न्यूराल्जिया जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। लेकिन प्रीगाबालिन की उच्च खुराक का दवा के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए, प्रीगाबालिन को फार्मेसी द्वारा केवल सक्षम डॉक्टर के अनुमोदन के आधार पर और निर्धारित समयावधि के लिए ही वितरित किया जाना चाहिए। यह आदेश 3 मई तक लागू रहेगा। Share
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