केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, सिंघवी ने कहा-सिर्फ जेल में रखने के लिए हुई गिरफ्तारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है. जांच एजेंसी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल की याचिका में दम नहीं है. याचिकाकर्ता केस को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं.

सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ?

  • सिंघवी ने कहा कि अदालत जमानत की शर्त तय करना चाहे तो कर सकती है. केजरीवाल जांच में सहयोग करेंगे. केजरीवाल सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
  • सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने का संकेत दिया और कहा जेल में रखा जाना अपवाद है.
  • सिंघवी ने कहा कि अदालत अगर जमानत पर कोई शर्त तय करना चाहे तो कर सकती है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जेल में रखा जाना अपवाद है. यह स्पष्ट हैं, शेष प्रक्रिया अपनी जगह है.
  • सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं. सीबीआई केस में हाई कोर्ट से राहत मिली थी. सीबीआई ने 2 साल बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया. सिर्फ एक गवाही का आधार बनाकर गिरफ्तारी हुई. PMLA केस में दो बार रिहाई हुई.
  • सिंघवी ने कहा कि यहां दो याचिका हैं. एक गिरफ्तारी को लेकर है, जबकि दूसरी जमानत पर है. सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने जानबूझकर मार्च में गिरफ्तार किया ताकि केजरीवाल को जेल में रखा जा सके, वह बाहर आकर राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम ना दे सकें. जब ईडी मामले में जमानत मिली. उससे पहले ऐसा किया गया.
  • सीबीआई की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने आपत्ति जताई कि सिंघवी पुरानी दलीलें दोहरा रहे हैं. सिंघवी ने कहा कि मैं केस डिटेल बता रहा हूं. सिंघवी ने आगे कहा कि पिछले साल अगस्त, 2023 में जो शुरू हुआ, उसके कारण मार्च 2024 में गिरफ्तारी हुई. ईडी मामले में 2 महत्वपूर्ण रिहाई आदेश हैं. एक- सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वह समाज के लिए खतरा नहीं है और यह एक अंतरिम जमानत थी. फिर दूसरे क्रम में एक विस्तृत आदेश था. यह ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई एक नियमित जमानत थी.
  • सिंघवी ने कहा आप सीबीआई की एफआईआर देखें. मेरा नाम नहीं है, फिर ईडी की ईसीआईआर है. फिर बात तब आई जब मुझे गवाह के तौर पर करीब 8 से 9 घंटे तक पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया. 24 मार्च को मुझे सीबीआई ने नहीं, बल्कि ईडी ने गिरफ्तार किया है.
  • सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कहीं भाग नहीं रहे हैं. वह राजनीतिक व्यक्ति हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री है. जमानत के TTT टेस्ट में वह पूरी तरह से सक्षम हैं. यही नहीं ईडी के पीएमएलए केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है.
  • सिंघवी ने कहा कि इस मामले की अनोखी और उल्लेखनीय विशेषता है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा लेकिन आप जमानत मामले में विधि आयोग के बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं. सिंघवी ने कहा कि यह शायद एकमात्र मामला है जहां मुझे PMLA के कड़े कानून के तहत दो जमानत के आदेश मिले, जिसमें इस अदालत से धारा 45 की रोक है और हाईकोर्ट का एक और विस्तृत आदेश है. इस दौरान सीबीआई ने जानबूझकर गिरफ्तारी की ताकि वह जेल से बाहर ना आ पाएं.
  • सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों को देखा जाए और पिछले तीन मामले में स्पष्ट है कि केजरीवाल को रेगुलर जमानत तत्काल मिलनी चाहिए.

केजरीवाल ने दो याचिकाएं दायर की हैं

सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया था. ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है. केजरीवाल ने दो याचिकाएं दायर की हैं. एक जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली और दूसरी याचिका में उन्होंने सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.

ED मामले में केजरीवाल को मिल चुकी है बेल

केजरीवाल ने 12 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. ऐसे में आज केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर को जमानत दी है.

26 जून से तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल

शीर्ष अदालत ने मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को के. कविता को 27 अगस्त और विजय नायर को 2 सितंबर को जमानत दी थी. कोर्ट नेलत ने ‘जेल अपवाद और जमानत नियम है’ टिप्पणी करते हुए तीनों को जमानत दी थी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिल सकती है. केजरीवाल सीबीआई मामले में 26 जून से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

11 सितंबर को निचली अदालत में सुनवाई

मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपित करते हुए चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया था. सीबीआई ने दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले में अनियमितताओं के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने इस मामले में सभी छह आरोपियों को समन जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सीबीआई ने 30 जुलाई को चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सरथ रेड्डी को आरोपी बनाया गया.

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