व्यापम घोटाले के दो दोषियों को पांच वर्ष के कारावास की सजा,हरेंद्र की जगह वासुदेव ने दी थी परीक्षा मध्यप्रदेश By Nayan Datt On Sep 6, 2023 इंदौर । व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले के दो दोषियों को विशेष न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 14-14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2013 की पुलिस भर्ती परीक्षा का है। शाजापुर सेंटर पर आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थी हरेंद्र सिंह के स्थान पर वासुदेव पाठक परीक्षा दे रहा था। परीक्षा कक्ष में जांच के दौरान यह गड़बड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने परीक्षा दे रहे वासुदेव को तो आरोपित बना लिया, लेकिन हरेंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। यह भी पढ़ें BJP मुस्लिमों को टारगेट करती है और हम चुप रहते हैं… कांग्रेस… Jan 11, 2025 MP: इंदौर के DAVV में अब नहीं होगा इंडिया शब्द का इस्तेमाल,… Jan 11, 2025 5 साल से लिव इन में रहा, फिर गर्लफ्रेंड का मर्डर, 10 महीने… Jan 11, 2025 व्यापम के अन्य मामलों के साथ इस मामले की जांच भी बाद में सीबीआइ को सौंप दी गई। विशेष लोक अभियोजक रंजन शर्मा ने बताया कि सीबीआइ ने मामले की दोबारा जांच की और हरेंद्र सिंह को भी आरोपित बनाया। विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने बुधवार को दोनों को दोषी पाया। दोषी वासुदेव पाठक और हरेंद्र सिंह को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 14-14 हजार रुपये अर्थंदंड की सजा सुनाई गई। Share
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