बुरहानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के आरोपित बाबी उर्फ मोंटी निवासी लालबाग चिंचाला को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में प्रमुख बात यह थी कि घायल और आरोपित के बीच राजीनामा हो चुका था। उसके बाद भी अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील ने दलील, सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर आरोपित को सजा सुनाई। आरोपित पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब 5 बजे मृतक ईश्वर दूध लेने गया था। इसी दौरान दुकान के बाहर खड़ी उसकी बाइक को मोंटी ने लात मार कर गिरा दिया। ईश्वर ने कारण पूछा तो वह गाली गलौज करने लगा। उसके बाद में चाकू निकाल कर उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसके दो अन्य साथियों ने भी ईश्वर से मारपीट की थी। आसपास के लोगों ने ईश्वर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया था।
हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
घायल की रिपोर्ट पर लालबाग थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने इसे चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा था। सुनवाई के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी एपी सिंह के बयान भी दर्ज किए थे।
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