इंदौर 13 अप्रैल शिप्रा पुलिस ने महिला के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी संगीता जैन ने दर्ज कराई अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने 21 मार्च 2014 को आरोपी पन्नालाल कलाल निवासी मंगल विहार कॉलोनी से मांगलिया में एक जमीन का सौदा किया था और 61 लाख रुपए लेने के बाद भी पन्नालाल ने रजिस्ट्री नहीं की। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 और 406 का प्रकरण दर्ज किया है।
21 लाख की धोखाधड़ी केस दर्ज
फरियादी योगेश पिता कैलाश सावनेर 36 साल निवासी कबीर खेड़ी की शिकायत पर आरोपी प्रदीप पिता प्रभु दयाल जयसवाल निवासी प्रीमियम पार्क कॉलोनी के खिलाफ बाणगंगा पुलिस ने धारा 420 का केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक एन कुंजूर ने बताया कि फरियादी योगेश ने 29 जून 20 21 को प्रीमियम प्राइड में एक प्लाट नंबर 172 साइज 15 बाय 40 और दूसरा प्लाट 20 बाई 40 का प्रदीप जयसवाल से खरीदा और 21 लाख रुपए दिए मगर आरोपी ने दोनों प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं की और गुमराह करता रहा। इस तरह आरोपी ने फरियादी योगेश के साथ धोखाधड़ी की।